दिव्यांग बच्चे का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा, SC ने समय रैना समेत 5 इंफ्लुएंसर्स को किया तलब, कहा- नहीं पहुंचे तो…

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक एनजीओ की याचिका पर ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के होस्ट समय रैना समेत पांच सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को तलब किया. वहीं कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अगर वह अगली सुनवाई में उपस्थिति नहीं हुए तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगी. एनजीओ का आरोप है कि शो में स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी (SMA) नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाया.

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जज एनकोटिश्वर सिंह की पीठ ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे पांचों इंफ्लुएंसर को नोटिस जारी कर अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें. नहीं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट में एनजीओ ‘क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ ने यह याचिका दायर की थी. वहीं, अदालत ने इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से भी सहायता मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से दिव्यांग लोगों और दुर्लभ विकारों से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने संबंधी निर्देश देने का अनुरोध किया गया. पीठ ने ऐसे लोगों का उपहास करने वाले इंफ्लुएंसर को ‘नुकसानदेह’ और ‘मनोबल को चोट पहुंचाने वाला’ करार दिया है. साथ ही कहा कि कुछ गंभीर सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि ऐसी चीजें फिर से नहीं हो सकें.

एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह से पीठ ने कहा, ‘यह बहुत ही नुकसानदायक और मनोबल गिराने वाला है. ऐसे कानून हैं जो इन लोगों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करते हैं और एक घटना से समूचा प्रयास निष्फल हो जाता है. आपको कानून के तहत कुछ सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के बारे में सोचना चाहिए.’

‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं’

पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है और किसी को भी इस अधिकार की आड़ में किसी को भी नीचा दिखाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. पीठ ने दिव्यांगों और दुर्लभ विकारों से पीड़ित लोगों से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री पर दिशानिर्देश बनाने पर विचार किया. एनजीओ ने मौजूदा कानूनी ढांचे में पीठ से ऑनलाइन सामग्री पर दिशानिर्देश तैयार करने का आग्रह किया था. वहीं, अब अगली सुनवाई में समय रैना को कोर्ट में उपस्थित होना होगा.

 

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