उत्तर प्रदेश: किशोर से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

उत्तर प्रदेश: श्रावस्ती जिले के भिनगा नगर निवासी एक किशोर के साथ दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, बाल न्यायालय व विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो ने दोषी किशोर को 20 वर्ष की सश्रम कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना न अदा करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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भिनगा कस्बा निवासी पीड़िता ने सात जून 2023 को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें पीड़िता ने कस्बे के ही एक किशोर पर अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था. कोतवाली पुलिस ने आरोपी किशोर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था. मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, बाल न्यायालय, विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो निर्दोष कुमार ने बाल अपचारी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सश्रम कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है.

जुर्माना न अदा करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार ले जाया गया है.

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