मुंबई के हाई-सिक्योरिटी जोन कोलाबा में सोमवार सुबह एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई जब एक 22 वर्षीय युवक को ताज होटल के पास बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाते पकड़ा गया. आरोपी की पहचान आंध्र प्रदेश के हैदराबाद निवासी अरमल्ला जेसी इसहाक अब्राहम लिंकन के रूप में हुई है.
क्विक रिस्पांस टीम ने की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के सदस्य तड़के करीब 4 बजे गश्त पर थे, तभी उन्होंने ताज होटल के ऊपर आसमान में एक संदिग्ध उड़ती वस्तु देखी. जांच में यह ड्रोन निकला, जिसे ट्रैक कर गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी नंबर 05 के पास खड़ी एक कार से सिग्नल मिल रहा था. यह गाड़ी एचपी 38 एच 4710 नंबर की थी, जिसमें आरोपी बैठा मिला.
पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि ड्रोन उसका है और उसने बिना किसी अधिकृत अनुमति के उड़ान भरी थी. पुलिस ने मौके से करीब ₹70,000 मूल्य का डीजेआई एयर 3एस ग्रे रंग का ड्रोन और उसका रिमोट कंट्रोलर जब्त किया.
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 5 मई से 3 जून, 2025 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हैंड ग्लाइडर उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. आरोपी इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया है
समझाकर छोड़ा गया
हालांकि, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया. पुलिस ने उसे नोटिस देकर छोड़ दिया और मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के हाई-सिक्योरिटी क्षेत्रों में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मुंबई पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ड्रोन या किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधियों से पहले उचित अनुमति जरूर लें, खासकर उन इलाकों में जो संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले घोषित किए गए हैं.