ममता सरकार को अपने कर्मचारियों को देना होगा 25% महंगाई भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 फीसदी डीए यानी महंगाई भत्ता दे. सुप्रीम कोर्ट के जज संजय संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने ये आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि तीन महीने के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार को ये भुगतान करना होगा. साथ ही, इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी.

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को करीब 18 फीसद डीए मिलता है. अभी हाल ही में पेश किए गए बजट में ममता बनर्जी की सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया था. पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की तुलना अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों से करें तो काफी फर्क दिखता है. केंद्रीय कर्मचारियों को 55 फीसद डीए मिलता है.

ऐसे में, राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह उनका भी डीए बढ़ाने की मांग की थी. साथ ही, पुराने पेंडिंग महंगाई भत्ते को भी जारी करने की गुहार लगाई थी.

Advertisements
Advertisement