सरगुजा जिले के मैनपाट में राशन दुकान संचालकों ने 17 राशनकार्ड धारियों को वितरित नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन रिकार्ड में राशन देना बताया। मामले की जांच के बाद राशन दुकान संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का है।
हितग्राहियों को एक महीने का राशन नहीं मिला
जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत कलजीबा के राशन दुकान संचालकों ने अप्रैल और मई 2024 दो माह का राशन एक साथ देना बताकर ऑनलाइन एंट्री कर दी। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि हितग्राहियों को एक माह का ही राशन दिया गया।
शिकायत के बाद खाद्य निरीक्षक नवीन सिंह ने इसकी जांच की। जांच में 17 हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें एक माह का राशन नहीं मिला है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में दो माह का राशन देना दर्ज किया गया है।
धोखाधड़ी का अपराध दर्ज, 2 गिरफ्तार
खाद्य निरीक्षक नवीन सिंह की शिकायत पर कमलेश्वरपुर थाने में शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा के विक्रेता बलराम केरकेट्टा और राशन दुकान संचालन समिति की उपाध्यक्ष जलसो पन्ना के खिलाफ धारा 420, 409, 34 आईपीसी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 का अपराध दर्ज किया।
पुलिस ने जांच के बाद बलराम केरकेट्टा (46 वर्ष) और जलसो पन्ना (32 वर्ष) से पूछताछ की। दोनों ने बताया कि वे वर्ष 2019 से ग्राम पंचायत कलजीबा में शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकान का संचालन कर रहे हैं।
अप्रैल 2024 का सम्पूर्ण हितग्राहियों को राशन देना और मई के 17 हितग्राही का राशन वितरण नहीं करना स्वीकार किया। गबन किए हुए चावल को बेचकर पैसा खर्च करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।