बिजनौर : शादी के डेढ़ साल बाद मौत! पत्नी के कातिल को उम्रभर की कैद, कोर्ट का बड़ा फैसला

 

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बिजनौर : एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.विशेष सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने मुजफ्फरनगर निवासी सुमित कुमार को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई.

मामला धामपुर क्षेत्र के उमरपुर बांगर गांव का है। यहाँ की निवासी रश्मि की शादी दिसंबर 2021 में मुजफ्फरनगर के दतियाना निवासी सुमित से हुई थी। शादी के बाद से ही सुमित दहेज की मांग को लेकर रश्मि से आए दिन झगड़ा करता था.स्थिति इतनी बिगड़ी कि रश्मि मायके आकर रहने लगी थी.

26 मई 2022 को सुमित उमरपुर बांगर पहुंचा और अगले ही दिन दहेज को लेकर हुए विवाद में उसने रश्मि की चाकू से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी.इस मामले की जांच सीओ धामपुर द्वारा की गई और सुमित को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया.पूछताछ में सुमित ने हत्या करना स्वीकार किया और उसके बताने पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया.

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कई गवाह और सबूत पेश किए। सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सुमित को दोषी ठहराया और उम्रकैद के साथ-साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है.

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