श्योपुर : अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये घटना 15 नवंबर 2023 की है। आरोपी ने खेत में पानी देने के विवाद में अपने सगे भाई की पिटाई कर हत्या कर दी थी.
घटना के दिन आरोपी रामदयाल आदिवासी अपने भाई के खेत पर पहुंचा.वहां पानी देने को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। विवाद ने गाली-गलौज का रूप ले लिया और फिर मारपीट शुरू हो गई। रामदयाल ने अपने भाई को जमीन पर पटक दिया.उसने भाई की छाती, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर लात-घूंसों से वार किया.
घायल भाई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.मृतक के पुत्र ने थाना ढोढर में रिपोर्ट दर्ज कराई.पुलिस ने जांच के बाद मामला कोर्ट में पेश किया. जहां पर विवेचना के दौरान न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के बजाय धारा 304 (भाग-2) में दोषी पाया है.
न्यायालय ने आरोपी को विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने राज्य की ओर से मामले की पैरवी की.