गबन के बहुत सारे मामले आते होंगे लेकिन ऐसा मामला शायद ही आपने पहले सुना हो. जी हां, गाजीपुर में मुर्गा गबन करने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. वह भी एक दो नहीं बल्कि 2993 मुर्गा गबन का मामला है. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6,47,000 बताई जा रही है. इस गबन का आरोप गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर इलाके के संजीत कुमार सिंह पर लगा है जो बलिया के मुर्गा विकास एवं संवर्धन से जुड़ी कंपनी से चूजे लाकर पालन करते थे. जब मुर्गे बड़े हो गए तो उन्होंने कंपनी को वापस नहीं दिए और पैसे देने से भी इनकार कर दिया. इस मामले में केस दर्ज किया गया है.
मामला करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गोसलपुर गांव का है. यहां रहने वाले संजीत कुमार सिंह एक अनुबंध के तहत अपने फर्म सुगुना फूड प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं. इसकी एक शाखा शाखा बलिया में है. यहां पर मुर्गों के विकास का काम किया जाता है. इसके लिए एक कॉन्टैक्ट के तहत किसी व्यक्ति चूजा पालन हेतु दिया जाता है. साथ ही चूजों का दाना और दवा भी निशुल्क फर्म को उपलब्ध कराया जाती है.
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— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
इसी एग्रीमेंट के तहत 12 अगस्त 2024 को कंपनी और सुजीत कुमार सिंह के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया. जिसकी देखभाल संजीत सिंह स्वयं करते हैं. उस लिखित अनुबंध के अनुसार 24 मार्च 25 को 3245 चूजे उनके पोल्ट्री फार्म को दिए गए. इसके बाद प्रतिदिन सुपरवाइजर जाकर निरीक्षण करता रहा. अचानक से 26 अप्रैल की शाम में जब सुपरवाइजर उक्त पोल्ट्री फार्म पर गया तो मौके पर सभी चूजे मुर्गे के रूप में तैयार मिले लेकिन एक मई को करीब 252 मुर्गों की अचानक से मौत हो गई.
वही सुपरवाइजर जब 1 मई को ही दोबारा उस पोल्ट्री फार्म पर विजिट करने के लिए गया तो वहां से सभी मुर्गे गायब मिले. जो उक्त कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला है. क्योंकि एग्रीमेंट करने वाले सुजीत कुमार सिंह ने धोखे से बचे हुए 2993 मुर्गे बेच दिए और पैसा देने से भी इनकार किया. इन सभी मुर्गों का औसत वजन करीब 1 किलो 850 ग्राम था और 30 अप्रैल के बाजार भाव 117 रुपए प्रति किलोग्राम था. जिसके अनुसार गबन किए गए मुर्गों की कीमत करीब 647835 हो जाती है. जो संजीत कुमार सिंह ने धोखाधड़ी कर लिया है जिसके चलते उक्त कंपनी को भी नुकसान हुआ है.
इसको लेकर कंपनी के ब्रांच मैनेजर लवकुश मौर्य ने करीमुद्दीनपुर थाने में 19 मई को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है. जिसके बाद पुलिस ने धारा 318 (4) और 316(2 ) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.