उत्तर प्रदेश : श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी के साथ पांच वर्ष पूर्व दुष्कर्म हुआ था.बाद में किशोरी ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी थी.इस मामले में एडीजे व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की ओर से फैसला सुनाया गया.एडीजे ने दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया.दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया है.
इकौना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 29 जुलाई 2020 की रात अपने भाई के साथ घर के बाहर बरामदे में सो रही थी.इसी बीच मध्य रात करीब 12 बजे पहुंचे ग्राम सौरूपुर के मजरा कासिम बनकटी निवासी ओमकार पासवान पुत्र बेचू दयाल पासवान ने सोते समय उसके साथ दुष्कर्म किया.किशोरी की आंख खुली तो उसने शोर मचाया. इस दौरान पास में सो रहा उसका भाई जब तक उसे पकड़ता, तब तक ओमकार मौके से भाग गया.
सुबह जब पीड़ित ग्राम प्रधान को घटना की जानकारी देने गया और उसका बेटा खेलने चला गया, तब पीड़ित की पुत्री ने छत के कुंडे से दुपट्टे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.इस मामले में मां की तहरीर पर इकौना पुलिस ने ओमकार के विरुद्ध केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था.बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
ओमकार कुछ समय बाद जमानत पर छूटा था.इस मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष जज पॉक्सो निर्दोष कुमार ने दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया.जुर्माना न अदा करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.