इस राज्य में हुक्का बार पर लगा बैन, खुले में गुटखा थूकने पर खाली हो जाएगी जेब! लगेगा इतना फाइन

कर्नाटक सरकार ने 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को सिगरेट बिक्री और राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य में अब 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट और तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे.वर्तमान में तम्बाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष को अब 21 वर्ष कर दिया गया है.

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कर्नाटक सरकार ने 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को सिगरेट बिक्री और राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. राष्ट्रपति ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2024 को मंजूरी दे दी है. यह विधेयक फरवरी 2024 में राज्य के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था. इसे कर्नाटक में लागू करने के लिए 2003 के केंद्रीय अधिनियम में संशोधन किया गया है.

यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, क्योंकि इसमें एक केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन किया गया था. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि राज्य में अब 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट और तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे. हुक्का बार नहीं चलाया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और गुटखा थूकने की मनाही होगी.

सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों का उपयोग प्रतिबंधित

वर्तमान में तम्बाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष को अब 21 वर्ष कर दिया गया है. किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों का उपयोग प्रतिबंधित है. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकता. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और गुटखा थूकने की अनुमति नहीं है. इस संशोधित कानून के अनुसार, राज्य में हुक्का बार खोलना या चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है.

हुक्का बार चलाने में वालों को 1 से 3 साल की जेल

अब कोई भी व्यक्ति, चाहे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी भी स्थान पर, जिसमें रेस्तरां, पब, बार या भोजनालय शामिल हैं, हुक्का बार नहीं खोलेगा या संचालित नहीं कर सकेगा. हुक्का बार चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1 से 3 साल की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा थूकने और सिगरेट पीने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है.

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