GPM: लूट और डकैती के मामले में दो आरोपियों को 7 साल की सजा, तीन अभी भी फरार

GPM: पांच साल पहले मरवाही के धरहर तिराहे पर हुए लूट और डकैती के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों शेषनारायण और मजहल, को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने दोनों को धारा 395 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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घटना 25 मई 2020 की है, जब पिकअप चालक गंगा प्रसाद भैना अपने हेल्पर स्वरूप सिंह के साथ धान बेचकर लौट रहे थे। धरहर तिराहे पर ओमनी वाहन से आए पांच आरोपियों ने उनकी गाड़ी रोककर लाठी-डंडों से हमला किया.हमले में हेल्पर घायल हो गया, और आरोपियों ने 30 हजार रुपए नकद समेत कुल 62,460 रुपए का सामान लूट लिया.

 

पुलिस ने शेषनारायण और मजहल को गिरफ्तार किया था, जबकि तीन अन्य आरोपी—प्रकाश नारायण, अजय उर्फ लल्लू गोस्वामी और हरण गोस्वामी, जो सिवनी गांव के रहने वाले हैं—अब भी फरार हैं.मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने शासन की ओर से पैरवी की.

 

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