कोंडागांव: बिना लाइसेंस चल रहे खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, एक ढाबा संचालक पर 50 हजार का जुर्माना

कोंडागांव। खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन जांच में जिले के कई प्रतिष्ठान बिना आवश्यक खाद्य लाइसेंस के संचालित होते पाए गए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, जिसकी अनदेखी पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

Advertisement

जांच के दौरान विभाग ने जुसब भाई किराना स्टोर्स (केशकाल), दिलदार ढाबा (बहीगांव), 750 सिंगनपुर ढाबा, नेताम किराना स्टोर्स (राधना) और पुष्पा होटल (बोरगांव) को बिना लाइसेंस के संचालन करते हुए पकड़ा। विशेष रूप से 750 सिंगनपुर ढाबे से लिए गए आटे के नमूने की जांच की गई, जो मानकों पर खरा उतरा, लेकिन ढाबा संचालक के पास वैध खाद्य लाइसेंस न होने पर न्यायालय ने उस पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया।

विभाग ने अन्य प्रतिष्ठानों को भी चेतावनी दी है कि वे शीघ्र लाइसेंस प्राप्त करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।

 

Advertisements