जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक के बाद आतंक की जड़ों को कमजोर करने की मुहिम को तेज कर दिया गया है. इसी के चलते एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवाद को कथित रूप से सहायता देने के लिए चार लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. एनआईए अदालत ने यूएपीए मामले (UAPA) में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए.
इन चारों पर पिछले साल UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था. साथ ही कई और भी धाराएं इन पर दर्ज थी. इसी के बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों के आरोप तय किए. अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों ने डोडा में आतंकवादियों को खाना और दूसरा साजोसामान सहायता देकर गुप्त रूप से या खुले तौर पर उनका समर्थन किया.
आतंकवाद को बढ़ाने वाले दहशतगर्दों के 4 मददगारों पर आफत आई है. मालवास के मुनीर हुसैन, कुलहंड के तनवीर अहमद, बग्गर-अस्सार के नूर आलम और हेरानी के कुंज लाल के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. इन चारों पर पिछले साल 16 जुलाई को डेसा पुलिस स्टेशन ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
पुलिस ने क्या कुछ बताया?
पुलिस ने बताया कि यूएपीए के तहत मामले की सुनवाई करते हुए एनआईए अदालत के अतिरिक्त जिला और सेशन जज(फास्ट ट्रैक) ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए. डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मेहता ने कहा कि बीएनएस की धारा 103 (हत्या), 147 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना), 149 (गैरकानूनी सभा) और 315 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) के अलावा यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधि), 16 (आतंकवादी कृत्य), 19 (आतंकवादी को शरण देना) और 20 (आतंकवादी गिरोह का सदस्य) के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है.
कोर्ट ने क्या कहा?
उन्होंने आगे कहा, इन चारों पर जांच प्रोफेशनल तरीके से की गई और यह पाया गया कि ये लोग अपराध को अंजाम देने में शामिल थे. मुकदमे के दौरान, कोर्ट ने पाया कि इस मामले में उसको आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं. इसी के चलते आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जो फिलहाल, न्यायिक हिरासत में हैं.