दहेज में बाइक नहीं मिलने पर दिया 3 तलाक:पीड़िता बोली- सास ने कैंची से मारा; पति ने तलाक, तलाक, तलाक बोलकर घर से निकाला

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दहेज में बाइक न मिलने पर पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से भगा दिया। पति ने मारपीट की और सास ने कैंची से हमला किया। पीड़िता ने बिलासपुर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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तलाक पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए ताने देते थे। परेशान होकर वह मायके लौट आई थी, लेकिन दोनों परिवारों के बीच सुलह के बाद वह वापस ससुराल गई, लेकिन हालात नहीं बदले। पति ने ‘तलाक, तलाक, तलाक’ कहकर रिश्ता खत्म कर दिया।

जानिए क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, बिलासपुर के तारबाहर की रहने वाली 22 वर्षीय युवती की शादी दिसंबर 2022 में भिलाई के सुपेला निवासी नासीर अली (25) से मुस्लिम रीति-रिवाजों के तहत हुई थी। युवती के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज में उपहार दिए थे।

पीड़िता ने बताया कि शादी के महज 10 दिन बाद से ही ससुराल में तानों और अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। पति नासीर, उसकी मां फरीदा बेगम और अन्य परिजनों ने मानसिक उत्पीड़न के साथ अब शारीरिक हिंसा की हदें भी पार कर दीं।

दहेज के लिए मारा-पीटा, परेशान किया

तलाक पीड़िता ने बताया कि पति ने दहेज में बाइक की मांग की, लेकिन मायके की आर्थिक स्थिति बताते हुए बाइक देने से इनकार किया। इससे पति और सास आए दिन उसे प्रताड़ित करते रहे। मायके वालों ने ससुराल वालों से मिल-जुलकर रहने की समझाइश दी, जिसके बाद पीड़िता ने तानों को नजरअंदाज कर ससुराल में रहना जारी रखा।

पीड़िता ने बताया कि जब वह प्रताड़ना नहीं सह पाई तो 10 महीने बाद मायके लौट आई। इसके बाद दोनों परिवारों की बैठक में नासीर ने पत्नी को अच्छे से रखने का भरोसा दिलाया, जिस पर महिला फिर ससुराल लौट गई, लेकिन वह फिर से मारपीट करने लगा।

तलाक पीड़िता ने बताया कि पति नासीर और उसकी सास ने मारपीट की। पति ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपने मायके में रह रही है। सुलह की सारे प्रयास नाकाम होने के बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज

ASP अर्चना झा ने कहा कि महिला की काउंसिलिंग की गई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट, दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर किया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

क्या है तीन तलाक कानून?

लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक कानून बन गया। इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं-

  • तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी घोषित किया गया।
  • आरोपी को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
  • तीन साल तक की सजा का प्रावधान।
  • मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है, लेकिन जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा।
  • पीड़ित महिला पति से गुज़ारा भत्ते का दावा कर सकती है
  • इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा।
  • पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है।

 

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