गोकशी कांड का खुलासा: इटावा में गोमांस बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, दो आरोपियों को दबोचा

उत्तर प्रदेश: इटावा पुलिस ने गोकशी से जुड़े एक गंभीर मामले का पर्दाफाश किया है. थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गोमांस की बिक्री में संलिप्त दो प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा, बृजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में चलाए जा रहे गोकशी और गो-तस्करी विरोधी विशेष अभियान के अंतर्गत की गई.

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जानकारी के मुताबिक, 18 मई 2025 को थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कटरा पुर्बल खां क्षेत्र स्थित एक मीट की दुकान में गोमांस की अवैध बिक्री की जा रही है. इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, प्रशासन और खाद्य विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम मौके पर भेजी गई. जांच के दौरान दुकान से संदिग्ध मांस के नमूने लिए गए, जिन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मथुरा भेजा गया.

प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि जब्त मांस गाय का था, जिससे अवैध गोकशी और गोमांस की बिक्री का मामला स्पष्ट हुआ. इस आधार पर थाना कोतवाली में मु०अ०सं० 99/2025 धारा 3/5/8 उ०प्र० गौ हत्या निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया.

जिसके बाद 13 जून 2025 की देर रात को थाना कोतवाली पुलिस शादीलाल धर्मशाला के पास गश्त कर रही थी, तभी सूचना मिली कि मुख्य आरोपी शकील मेवाती मोहल्ला स्थित सफेद ताजिया के पास मौजूद है. पुलिस ने घेराबंदी कर रात करीब 11:00 बजे शकील पुत्र मोहम्मद इकबाल (उम्र 40 वर्ष, निवासी उर्दू मोहल्ला, थाना कोतवाली) को गिरफ्तार कर लिया.

साथ ही 14 जून 2025 को दिन में करीब 11:45 बजे पुलिस टीम को सूचना मिली कि दूसरा आरोपी वाहिद नौरंगाबाद चौराहे पर कहीं जाने की फिराक में है. थाना कोतवाली पुलिस ने उसे मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्त वाहिद पुत्र रशीद (उम्र 63 वर्ष) निवासी कटरा पुर्बल खां है.

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