उत्तर प्रदेश: बहराइच जिले में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपकांत मणि की अदालत ने दोषी पर ₹70,000 का जुर्माना भी लगाया है.
यह मामला पयागपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. करीब नौ साल पहले पीड़िता के पिता ने श्रावस्ती जनपद के इकौना निवासी धर्मेंद्र पर उनकी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.
जनवरी 2017 में पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. सुनवाई के दौरान शासकीय अभियोजक संत कुमार सिंह ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने धर्मेंद्र को दोषी ठहराया. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि दोषी द्वारा जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो उसे अतिरिक्त 5 माह का कारावास भुगतना होगा.