रीवा: जिले में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. कमिश्नर बी.एस. जामोद ने जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता और योजना अधिकारी (शिक्षा) अखिलेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई अनुकंपा नियुक्ति के कुल 37 मामलों की जांच के बाद की गई, जिसमें से 5 मामलों में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति किए जाने की पुष्टि हुई है.
कलेक्टर रीवा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत यह निलंबन किया गया. इससे पहले दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर यह निर्णय लिया गया.
निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है. नियमानुसार, उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच के दायरे में आने वाले अन्य मामलों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.