शराब से टोका तो बेटे ने कर दी मां की हत्या, कोर्ट से उम्रकैद की सजा..

मां के हत्यारे कलयुगी बेटे को द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्टेशगंज थानांतर्गत गयादत्त वार्ड मंडी रोड में करीब दस महीने पहले अपनी मां की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ आरोपी विजय राजपूत पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त विजय शराब पीने का आदी है, जबकि उसकी मां गुलाब बाई उसे शराब पीने से मना करती थी। जिसे लेकर वह गुलाब बाई से झगड़ता था। बीती 13 अगस्त 2024 की सुबह करीब साढ़े तीन बजे आरोपी की पड़ोसी द्रोपदी बाई की नींद शोर सुनकर खुली। उसने सुना कि अभियुक्त चिल्ला रहा है कि उसने अपनी मां के ऊपर सिल पटककर मार दिया है।

शोर सुनकर उठे पड़ोसी

द्रोपदी बाई ने अपने बेटे अभिषेक को उठाया और सारी बात बतायी। दौलत सिहं भी जाग गया तथा पड़ोसी संजय लोधी को भी फोन करके बुलाया गया। जब वे आरोपी के मकान के सामने पहुंचे और गुलाब बाई को आवाज लगाई तो अभियुक्त जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि उसने अपनी मां के सिर पर सिल पटक कर मार डाला है।

पड़ोसी अभिषेक ने पुलिस डायल-100 पर फोन किया तो आरोपी भाग गया। पुलिस घटना स्थल पर आई। घर के अंदर जाकर देखा तो गुलाब बाई जमीन में बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके सिर व मुहं से खून निकल रहा था और उसके सिर के पास सिल का पत्थर पड़ा हुआ था। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

अभिषेक की रिपोर्ट पर थाना स्टेशनगंज में मर्ग कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इंद्रमणि गुप्ता द्वारा की गई। अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण व मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए। जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय की ओर से सजा सुनाई गई है।

Advertisements