मुंबई | महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में धांधली के आरोपों को लेकर दाखिल की गई याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) के नेता चेतन अहिरे की इस याचिका में चुनाव परिणामों को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे “बेबुनियाद” बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं है।
हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन यह भी साफ किया कि याचिका से कोर्ट का समय बर्बाद हुआ। इसके बाद VBA अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने ऐलान किया कि वे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे।
प्रकाश आंबेडकर ने बताया कि उनकी याचिका RTI से मिली जानकारी पर आधारित थी। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने शाम 6 बजे के बाद मतदान के आंकड़े और फॉर्म 17C की जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आयोग से मांगी गई जानकारी छिपाई जा रही है और इसकी जांच होनी चाहिए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा:
“हाईकोर्ट ने साफ कहा कि याचिका बेबुनियाद है। कांग्रेस और राहुल गांधी को अब शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया।”
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पार्टी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में फर्जी वोटिंग और मतदाता सूची में संदेहास्पद वृद्धि हुई है। सपकाल ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं और इस मामले की जांच होनी चाहिए।चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी दायरे में हुए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि CCTV फुटेज की मांग को गोपनीयता के नियमों के तहत ठुकरा दिया गया है।