कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ससुर पर लगातार यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने के लिए ₹40,000 का लालच देने का संगीन आरोप लगाया है. चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने अपने पति पर भी ससुर का साथ देने और इस मामले में उदासीन रहने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है.
पीड़ित महिला की शादी 8 फरवरी 2019 को एक जैन परिवार में हुई थी. महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि उनके ससुर, जो नेहरु इन्क्लेव, शमशाबाद रोड पर रहते हैं, शादी के बाद से ही उन पर बुरी नीयत रखते हैं. शिकायत में बताया गया है कि ससुर बिना बताए उनके कमरे में घुस आते थे और उनसे अश्लील बातें करते थे.
महिला ने कई बार अपने पति से इस बारे में शिकायत की लेकिन उनके पति ने कोई कार्रवाई नहीं की. पति कथित तौर पर महिला से कहते थे कि उनके पिता वृद्ध हैं और उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता. इसलिए ससुर जैसा कहते हैं वैसा ही करें. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब महिला पति की बात नहीं मानती थी तो पति कथित तौर पर गालियां देता और मारपीट करता था. साथ ही चरित्र हनन के झूठे आरोप भी लगाते थे.
मायके में भी नहीं मिली राहत
पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि 10 जून 2025 को पीड़ित पत्नी ने एक बार फिर अपने पति से ससुर की हरकतों की शिकायत की. महिला ने बताया कि आज तो उन्होंने हद पार कर दी है. इस पर उनके पति ने कथित तौर पर उनसे कहा, “तुम उनके मन की कर दो, मेरी भी यही इच्छा है.” इस बात से आहत होकर महिला अपने मायकेआगरा चली गई.
पीड़िता ने बताया कि घटना यहीं समाप्त नहीं हुई. 12 जून 2025 को दोपहर करीब 2 बजे, महिला के ससुर उनके मायके पहुंचे. जब महिला की मां चाय बनाने के लिए बाहर गईं तो ससुर कथित तौर पर बहू के पास बेड पर बैठ गए और बुरी नीयत से उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगे. महिला ने साहस दिखाते हुए इसका विरोध किया और अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना लिया. जो उनके पास सबूत के तौर पर मौजूद है.
फोन पर भी कर रहे प्रताड़ित
इस घटना के बाद पीड़ित पत्नी ने अपने पति, सास और रिश्तेदारों से फोन पर शिकायत की. महिला का आरोप है कि उनके पति और ससुर उन्हें गंदी गालियां दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं. पीड़ित पत्नी ने पुलिस को यह भी बताया है कि उनके ससुर ने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से अपनी गलती स्वीकार की है और उन्हें ₹40,000 देकर शारीरिक संबंध बनाने का लालच भी दिया है.
मजबूर होकर पीड़िता ने थाना कोतवाली में इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (धमकी), 351(2) (आपराधिक बल का प्रयोग), और 352 (हमला) के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है. इस गंभीर मामले में पुलिस गहनता से पड़ताल कर रही है.