Madhya Pradesh: रीवा में एक हृदय विदारक मामले में, पति की निर्मम हत्या के आरोप में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत ने पत्नी गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
यह जघन्य वारदात 6 मार्च 2023 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल ने अपने पति श्यामलाल की हत्या लकड़ी के पटिये और पत्थर से की थी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि पति द्वारा अक्सर चरित्र पर संदेह करने और क्रूरतापूर्ण मारपीट से तंग आकर आरोपी ने यह भयानक कदम उठाया.
हत्या को अंजाम देने के बाद, महिला ने खून से लथपथ साड़ी और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को छत पर छिपा दिया था.
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी महिला ने पहले लकड़ी के पटिये से पति के सिर और चेहरे पर लगातार वार किए। जब पति अचेत होकर बिस्तर पर गिर गए, तो उसने एक पत्थर से उनके गले पर वार कर उनकी जान ले ली.
तत्कालीन सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेन्द्र नाथ शर्मा ने अदालत को दी गई अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट में बताया कि 6 मार्च 2023 को उन्हें एक हत्या की सूचना मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति की बेरहमी से चेहरे और गले पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई थी। शक के आधार पर मृतक की पत्नी गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल से गहन पूछताछ की गई.
दोपहर 2:30 बजे, थाना सिविल लाइन में बृजेश शुक्ला और छोटेलाल कोल की उपस्थिति में आरोपी गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल का विस्तृत बयान दर्ज किया गया. बयान में उसने बताया कि उसके पति श्यामलाल उसके चरित्र पर संदेह करते थे और उसके जीजा छोटेलाल के जाने के बाद उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे थे। जब उसके पति ने लकड़ी का पटिया उठाकर मारने की कोशिश की, तो उसने उस पटिये को छीन लिया और उसी से पति के सिर में वार कर दिया.
आरोपी पत्नी ने कबूल किया कि उसने अपने पति को जान से मारने के लिए पटिये से 2-3 बार उनके सिर और चेहरे पर वार किए. जब उसका पति बिस्तर पर अचेत होकर गिर गया, तो गोल्डी ने कमरे में पड़ा एक पत्थर उठाकर पति के गले पर दे मारा, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई.
इस क्रूरतापूर्ण कृत्य के दौरान पति का खून उसकी साड़ी पर भी छिटक गया था। इस पर आरोपी पत्नी ने अपनी साड़ी बदलकर खून लगी हुई साड़ी को निर्माणाधीन मकान की छत पर लकड़ियों के बीच छिपा दिया था. उसने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का पटिया और पत्थर भी छत पर ही छिपा कर रखा था.
तमाम गवाहों की गवाही, प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और गहन दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी पत्नी गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल को पति की हत्या का मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई.