भीलवाड़ा: साल 2019 में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी गोपाल भील को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा सानिया हाशमी की अदालत ने गोपाल को आजीवन कारावास की सजा देते हुए उस पर कुल ₹35,000 का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला हनुमान नगर थाना क्षेत्र के लुहारीकला गांव का है, जहां खेत में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मृतका की पहचान कैलाशी भील के रूप में हुई, जो गांव में मजदूरी करती थी। पुलिस ने जांच के बाद कैलाशी के पति गोपाल पुत्र पांचू लाल, निवासी चितौड़िया (थाना नमाना, जिला बूंदी) को गिरफ्तार किया।
प्रकरण की शुरुआत शैतान सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट से हुई थी। उन्होंने बताया कि वह ग्यारसीलाल मीणा के खेत में गेहूं की फसल उगा रहा था। 26 मार्च 2019 को खेत पर पहुंचने पर उसे फसल के बीच लाल रंग की लुगड़ी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक महिला का शव पड़ा था, जिसकी आंख के पास चोट के निशान थे।
ग्रामीणों से पूछताछ में सामने आया कि घटना वाले दिन मृतका को उसके पति गोपाल और एक अन्य युवक रामेश्वर मीणा के साथ शराब पीते हुए देखा गया था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और गोपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने का प्रयास) के तहत चार्जशीट दाखिल की। मामला सत्र न्यायालय शाहपुरा (कैंप जहाजपुर) को विचारण के लिए सौंपा गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने केस की पैरवी करते हुए अदालत में 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 30 दस्तावेज प्रमाण के रूप में पेश किए। सभी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने गोपाल को दोषी मानते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास व ₹25,000 जुर्माना तथा धारा 201 में 7 वर्ष की सजा और ₹10,000 जुर्माना सुनाया।