विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने श्रीमती रफअत होदा सहायक शिक्षक (एल.बी ) प्राथमिक शाला टिमरला, विकास खंड जशपुर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है।
जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के परिपत्र के तहत दिनांक-02.08.2024 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक-28.04.2025 के तहत् राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के परिपालन में विकासखण्ड स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला स्तर समिति के द्वारा आयोजित काऊंसलिंग दिनांक-04.06.2025 को शासकीय प्राथमिक शाला टिमरला, विकासखण्ड-जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.) का स्वयं के द्वारा चयन किया गया विद्यालय में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-जशपुर (छ०ग०) के आदेश के तहत दिनांक-04.06.2025 के तहत् पदांकित किया गया है। उक्त आदेश की शर्तें कण्डिका क्रमांक-02 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही नवीन संस्था हेतु भारमुक्त माने जाएंगे एवं इसके पश्चात् भी कार्य भार ग्रहण नहीं करने पर अनुपस्थित मानते हुए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
कार्यालयीन आदेश के तहत दिनांक-19.06.2025 के द्वारा आपको नवीन पदांकित संस्था शासकीय प्राथमिक शाला टिमरला, विकासखण्ड जशपुर के दिनांक-19.06.2025 के तहत् आपको एकतरफा कार्यमुक्त किया गया है। परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक आदेश की अवहेलना करते हुए नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। आपका उपरोक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरित है।
अतः पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें। संतोषप्रद जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में उच्च कार्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे।