सागर: जिले में कलेक्टर संदीप जी. आर. के निर्देश पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7(क) के उल्लंघन के चलते 44 पंचायत सचिवों पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई सचिवों द्वारा समय-सीमा में जनआवेदनों का निराकरण न करने और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण की गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित सचिवों द्वारा प्रतिदिन ₹250 की दर से वसूला गया जुर्माना तीन दिवस के भीतर जमा किया जाए।
बंडा जनपद के अंतर्गत पंचायत सचिव अमोल सिंह लोधी (बिनेका), अनुरूद्ध सिंह (सेमरादात), भूपेंद्र सिंह (गडर), हरिदास अहिरवार (गनयारी), भगवान दास (नैनधरा), भगवान सिंह लोधी (चारौधा), कृष्णा कुमार पटसरिया (खारमउ), प्रकाश मिश्रा (बरा), समर सिंह (हनौता पटकुई), रद्युराज सिंह (हनौता सहावन), राजेन्द्र चौहान (नीमोन), रामकुमार चौबे (पिडरूआ), रामेन्द्र सिंह लोधी (बिलौआ), राजेन्द्र तिवारी (पिपिरिया चैदा), वीर सिंह लोधी (पढवार), प्रकाश अहिरवार (चौका भेड़ा), सुरेन्द्र सिंह लोधी (भेड़ाखास), रामकुमार चौबे (साजीबंडा), वीर सिंह गौंड (सिग्रावन) और रद्युनाथ सिंह (बमौरी सागर) शामिल है।
वहीं देवरी जनपद के अंतर्गत भरत उपाध्याय (अंतपुरा), जयराम पटैल (डोगरसलैया), दीपक खटीक (नया खेड़ा), गुलाब राय (पडरिया बुजुर्ग), लखन लाल लोधी (मडखेरा), प्रमोद कुमार चौबे (धुलतरा), वीरेन्द्र सिंह लोधी (बेलढाना) और सुरेश कुर्मी (सिमरिया डोभी) शामिल है। केसली जनपद के अंतर्गत घनश्याम यादव (देहचुआ), खेमवंत सिंह लोधी (जनकपुर), नारायण सिंह लोधी (दिलहरि), रमेश कुमार दुबे (खमरिया), रमाकांत पचौरी (तेंदू डाबर), शाहगढ़ जनपद के अंतर्गत लखन लाल यादव (तारपोह), राद्यवेन्द्र राजपूत (महूना), राम सजीवन यादव (शासन), रामस्वरूप अहिरवार (उजनेठी), रवीकांत गोस्वामी (बरायठा), जैसीनगर जनपद के अंतर्गत नरेन्द्र सिंह (सागौनी पुरैना), रद्युराज सिंह (मनक्याई), अंतपुरा पंचायत के सचिव और रहली जनपद के अंतर्गत रोहन सिंह ठाकुर (बगासपुरा), पुरुषोत्तम पटैल (गुडाकला), भैयाराम चढ़ार (कासलपिपरिया), मुन्नालाल बैरागी (चांदपुर) शामिल है।
कलेक्टर संदीप जी. आर. ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता के आवेदन समयसीमा में निराकृत होना अनिवार्य है, और इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।