NGT आदेश की उड़ाई धज्जियां: मऊगंज में प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन, लीजधारक पर 10.08 करोड़ का जुर्माना

मऊगंज: मऊगंज जिले के ग्राम हर्रहा में एनजीटी द्वारा प्रतिबंधित घोषित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से पत्थर खनन करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए लीजधारक कृष्ण कुमार सिंह पर ₹10.08 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है. सिंह सीधी जिले के चुरहट तहसील अंतर्गत गुड़ा गांव के निवासी हैं.

प्रशासनिक जांच में यह सामने आया कि सिंह ने कदुआमन बांध के जल डूब क्षेत्र, जो कि एनजीटी के अनुसार पूरी तरह निषिद्ध क्षेत्र है, में खसरा नंबर 7/1 के तहत लगभग 67,200 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया.

संयुक्त जांच में खुली पोल

राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। खनन स्थल पर न तो कोई सुरक्षा व्यवस्था थी, न साइनबोर्ड और न ही सीमांकन के लिए फेंसिंग की गई थी। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग के लिए कोई वैधानिक अनुमति भी नहीं ली गई थी.

कड़ी आर्थिक सजा

प्रशासन ने रॉयल्टी चोरी के लिए ₹33.60 लाख, अर्थदंड ₹5.04 करोड़ और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के ₹5.04 करोड़ मिलाकर कुल ₹10.08 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना 15 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य किया गया है.

जुर्माना नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर संजय कुमार जैन ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयसीमा में जुर्माना नहीं भरा गया, तो मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 की धारा 18(5) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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