जगदलपुर: अपनी भतीजी से अनाचार करने वाले चाचा को जिला व सत्र न्यायालय के विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी वंदना वर्मा ने आरोपित को 10 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का अर्थ दंड, अर्थ दंड नहीं पटाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है।
पीड़िता और उसके पति ग्राम पखनार के एक मरनी कार्यक्रम पर गए हुए थे वहां से लौटते समय अपने रिश्ते के चाचा आरोपित राजू उर्फ मंगल कुंजाम के घर पर रुके थे। रात में भोजन के बाद जब पीड़िता गहरी नींद में थी, तब उस समय उसके रिश्ते का चाचा आरोपित राजू उर्फ मंगल कुंजाम उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
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— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
पीड़िता ने थाना कोड़ेनार में दर्ज कराई शिकायत
पीड़िता ने थाना कोड़ेनार में घटना की मौखिक शिकायत की। इसके आधार पर थाना कोड़ेनार में छह अगस्त 2024 को मामला पंजीबद्ध कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश वंदना वर्मा ने आरोपित को सजा सुनाई।
दंतेवाड़ा में तीन साल की मासूम संग दुष्कर्म
छत्तीसगढ़ में इससे पहले दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहां पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय नाबालिग ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद बच्ची को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां बच्ची को उपचार के बाद गुरुवार शाम पीड़ित को डिस्चार्ज कर दिया गया।
पुलिस से जानकारी के अनुसार घटना 13 मई की है। दुष्कर्म करने वाले नाबालिग ने अपने पड़ोसी के घर में रहने वाली मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना उस समय हुई, जब बच्ची के माता-पिता विवाह समारोह में
गए थे।