इंदौर में 13 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चोरी:DLF गार्डन सिटी जमीन को गांव दिखाकर रजिस्ट्री, तीन कॉलोनाइजर और दो अफसरों पर केस

इंदौर में 13 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मामला सामने आया है। EOW ने तीन रियल एस्टेट कारोबारी, सीनियर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार सहित पांच पर केस दर्ज किया है।

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विवेक चुघ पिता मोहनलाल चुघ, हितेन्द्र मेहता, अजय कुमार जैन पिता महेन्द्र कुमार जैन ने रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर शासन को स्टाम्प ड्यूटी राशि 13 करोड़ 32 लाख 95 हजार रुपए का नुकसान पहुंचाया।

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ईओडब्ल्यू ने मेसर्स एक्सक्लूसिव रियल्टी के विवेक चुघ पिता मोहनलाल चुघ, मेसर्स सेवनहार्ट्स बिल्डकॉन एलएलपी के हितेन्द्र मेहता, अजय कुमार जैन पिता महेन्द्र कुमार जैन, पंजीयक कार्यालय के उप पंजीयक संजय सिंह और वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू को ईओडब्ल्यू ने आरोपी बनाया है।

डीएलएफ गार्डन सिटी की जमीन को कम दर पर कराई रजिस्ट्री

ईओडब्ल्यू एसपी ने बताया कि विवेक चुघ, हितेंद्र मेहता और अजय कुमार जैन ने संजय सिंह और अमरेश नायडू से साठगांठ कर डीएलएफ गार्डन सिटी मांगल्या सड़क की गाइड लाइन से कम दर में रजिस्ट्री कराई। बताया गया कि डीएलएफ गार्डन सिटी के स्वीकृत संशोधित नक्शे में काट-छांट कर अंश भाग ही अपलोड किया गया। डीएलएफ गार्डन सिटी का नाम हटाकर मांगलिया सड़क गांव की गाइड लाइन दर राशि 14,200/-रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से रजिस्ट्रियां कराई गई। जबकि यहां की गाइडलाइन 50800 रुपए है।

13 करोड़ 32 लाख 95 हजार का नुकसान

ईओडब्ल्यू डीएसपी पवन सिंघल ने बताया कि आरोपियों ने 13 करोड़ 32 लाख 95 हजार 106 रुपए की राजस्व हानि पहुंचाई गई। इसके चलते ईओडब्ल्यू ने आरोपियों पर धारा 318(4), 61(2), 338, 336(3) एवं 340 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 7 (सी), भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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