बहराइच हत्याकांड: 24 हजार लूट और हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

बहराइच: जिले के हरदी थाना क्षेत्र के पांडेयपुरवा निवासी दो अभियुक्तों को हत्या और मारपीट के एक गंभीर मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वितीय की अदालत ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

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यह मामला 24 अप्रैल 2013 का है, जब पीड़ित नीरज यादव ने हरदी थाने में एक शिकायती पत्र देकर बताया था कि उनके गांव पांडेयपुरवा बंभौरा के निवासी सिद्धनाथ मिश्र और दीनानाथ मिश्र ने उनके माता-पिता पर अचानक चाकू से हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि जब वह बचाने दौड़े तो हमलावरों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी देते हुए दौड़ा लिया और फिर बाइक से फरार हो गए. हमले में नीरज के पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.

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नीरज ने यह भी आरोप लगाया था कि हमलावर पिता की हत्या के बाद उनके 24 हजार रुपये भी लूटकर फरार हो गए थे. पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल हत्या, लूट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए यह कठोर सजा सुनाई है.

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