बहराइच: महिला हत्या के आरोपी को जिला अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

बहराइच: जिले के कैसरगंज क्षेत्र के उदितपुरवा गांव के रहने वाले आरोपी को महिला की हत्या के मामले में जिला न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

शिकायतकर्ता रामेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि वह तीन भाइयों में से एक है, जबकि बड़े भाई सुरेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है. वह अपनी पत्नी मंजूदेवी के साथ वर्तमान में पंजाब में रहता है और समय-समय पर अपने गांव आता-जाता रहता था. उसने अपने भाई अमरनाथ सिंह से अपनी जमीन के बंटवारे को लेकर बातचीत की थी, जिससे अमरनाथ के मन में रंजिश उत्पन्न हो गई.

21 जनवरी 2019 को रामेंद्र की पत्नी मंजूदेवी घर के सामने बर्तन धो रही थी, उसी दौरान शौच के लिए गए रामेंद्र के भाई अमरनाथ ने अचानक पत्नी पर हमला कर दिया. रामेंद्र के पहुंचने तक अमरनाथ फरार हो चुका था. इस हमले में मंजूदेवी की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था. जिला न्यायाधीश सतेंद्र कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई कर आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.

Advertisements
Advertisement