राजस्थान: यहां पिलाया जा रहा था ‘मैंगो ड्रिंक’ के नाम पर जहर! 1268 लीटर मैंगो ड्रिंक सीज

डीडवाना-कुचामन: जिले में मिलावटखोरों पर नकेल कसते हुए प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर शुक्रवार को “शुद्ध आहार — मिलावट पर वार” अभियान के तहत कुचामन सिटी के गोपालपुरा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और रसद विभाग की टीम ने 1268 लीटर संदिग्ध मैंगो फ्रूट ड्रिंक जब्त कर मौके पर ही सीज कर दी. साथ ही गोदाम में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर उसे तुरंत सील कर दिया गया.

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कार्रवाई की अगुवाई कर रहे जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका और खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि मौके पर पाए गए ‘इंडो नेचुरल’ ब्रांड की मैंगो ड्रिंक प्रथम दृष्टया अमानक और गुणवत्ता रहित प्रतीत हुई। इसके बाद 1268 लीटर ड्रिंक को जब्त कर लिया गया और उसके सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यापारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गोदाम में नहीं मिला लाइसेंस, न ही पंजीयन

निरीक्षण के दौरान टीम को गोदाम से कोई वैध खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन दस्तावेज नहीं मिले. ऐसी स्थिति में न केवल सामग्री सीज की गई, बल्कि पूरे गोदाम को सील कर दिया गया. अधिकारियों ने इसे खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया.

जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने दी सख्त चेतावनी:

“आमजन की सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है. जिलेभर में नियमित निरीक्षण और जांचें चल रही हैं. कोई भी संदिग्ध उत्पाद पाए जाने पर तुरंत सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.”

CMHO डॉ. नरेंद्र चौधरी बोले:

“हमारी पहली प्राथमिकता आमजन को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है. जो भी व्यक्ति या संस्थान इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. मैं जनता से अपील करता हूं कि वह सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत विभाग को दें.”

“खाद्य सामग्री हमेशा लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदें. पैकेट पर निर्माण और उपयोग की तारीख अवश्य देखें. कोई भी पदार्थ सस्ता मिले तो उसकी गुणवत्ता की जांच ज़रूर करें — क्योंकि सस्ता मतलब सुरक्षित नहीं होता.”

जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने चेताया:

“बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री का भंडारण व वितरण पूरी तरह अवैध है. ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ हमारी निगरानी और कार्रवाई दोनों जारी रहेंगी. व्यापारियों को चेतावनी है कि वे अपने कागजात अद्यतन रखें, अन्यथा सीलिंग और जब्ती से बचना मुश्किल होगा. ”

कुचामन की यह कार्रवाई एक उदाहरण है कि अब मिलावट करने वालों के दिन लद गए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि “शुद्ध आहार  मिलावट पर वार” केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ठोस मुहिम है. विभाग अब औचक निरीक्षणों के जरिए हर इलाके की दुकानों, गोदामों और भंडारण केंद्रों पर नजर बनाए हुए है.

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