समस्तीपुर: भोजपुरी अभिनेत्री और सिंगर अक्षरा सिंह ने बेगूसराय जिला अदालत में आत्मसमर्पण किया. यह सरेंडर दो साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में किया गया, जिसमें अदालत ने उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. जमानत का आदेश जज ओम प्रकाश की अदालत से जारी हुआ. दरअसल, अप्रैल 2025 में अदालत ने अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. जैसे ही अक्षरा सिंह के कोर्ट में पेश होने की खबर फैली, अदालत परिसर के बाहर प्रशंसकों और लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
हालांकि, कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. यह मामला गायक शिवेश मिश्रा द्वारा दर्ज कराया गया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2023 में उन्होंने समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत लगमा गांव में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को बुलाया था. इस दो घंटे के सिंगिंग शो के लिए उन्हें 5.51 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी गई थी.
शिवेश मिश्रा के अनुसार, अक्षरा सिंह कार्यक्रम में करीब ढाई घंटे की देरी से पहुंचीं और केवल आधा घंटा ही प्रस्तुति दी, फिर मंच से उतरकर चली गईं. इस दौरान उन्होंने मंच पर माइक भी फेंक दिया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया. शिवेश मिश्रा का दावा है कि उन्होंने बार-बार आग्रह किया कि अक्षरा कार्यक्रम पूरा करें या भुगतान वापस करें, लेकिन न तो उन्होंने प्रोग्राम पूरा किया और न ही पैसे लौटाए. इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और अब कोर्ट में पेश होकर अक्षरा सिंह को अंतरिम राहत मिली है.