‘I Love You’ कहने पर 2 साल की सजा, अदालत ने 5 साल बाद सुनाया फैसला

जरा संभलकर…नाबालिग को प्रपोज करने की सोच रहे तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है. महाराष्ट्र के मुंबई में जब युवक ने एक नाबालिग लड़की को प्रपोज करना भारी पड़ गया. नाबालिग को प्रपोज करने के मामले में युवक को दो साल जेल की सजा सुनाई गई है. पॉक्सो ऐक्ट के तहत अदालत ने युवक को ये सजा सुनाई है.

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न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि युवक ने जब नाबालिग लड़की को आईलवयू कहा तो उसे इस बात से काफी ठेस पहुंची है. इसलिए युवक इस मामले में अधिकतम दो साल तक की जेल की सजा के लिए दोषी है. वहीं इस मामले में युवक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि नाबालिग लड़की और युवक के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था, इसलिए उसने नाबालिग को आई लव यू कहा है.

छेड़छाड़ के लिए दोषी

इस मामले में 2019 में साकीनामा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. कोर्ट ने अब इसपर सजा सुनाई है और 19 साल के युवक को दो साल के कारवास की सजा दी है. कोर्ट ने युवक को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के लिए भी दोषी पाया है. हालांकि, कोर्ट ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत युवक को गंभीर सजा नहीं सुनाई है.

अफेयर चल रहा था हमारे बीच

कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए युवक न कहा कि उसके और नाबालिग लड़की के बीच अफेयर चल रहा था. नाबालिग के बुलाने पर ही वो घटना वाले दिन उससे मिलने गया और प्रपोज किया. कोर्ट ने युवक की बात को खारिज करते हुआ कहा कि अगर ऐसा होता तो पीड़िता सारी घटना डरी हुई हालत में अपनी मां को नहीं बताती. कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने पीड़िता की मां को यह भी धमकी दी कि वो चाहे जो कर ले कोई सुबूत पेश नहीं कर पाएगी.

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