औरंगाबाद: दहेज हत्या मामले में पति और ससुर को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8वें मनीष कुमार जायसवाल ने रफीगंज थाना की एक कांड में सज़ा सुनाई है और 20 हज़ार रूपये जुर्माना लगाया गया है. एपीपी रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त काराधिन पति थाना क्षेत्र के खडवां निवासी मुन्ना सिंह उर्फ पंकज एवं ससुर ग्रिजेश सिंह को सजा और जुर्माना लगाया है.
जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास होगी. इस वाद में अभियोजन के तरफ से डा उदय कुमार, आईओ राम इकबाल यादव सहित 6 गवाही हुई थी। दोनों अभियुक्तों को 08.07.25 को दोषी ठहराया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि, प्राथमिकी सूचक मृतका के भाई नबीनगर थाना क्षेत्र के इटवा नोनिया बिगहा निवासी सोनू सिंह ने 30.01.23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि छोटी बहन की शादी 2020 में हुई थी जिसमें बुलेट (बाइक) और उपहार स्वरूप अन्य जरूरी समान दी थी, उन्होंने बताया कि बाइक लोन पर खरीदा गया था जिसका 25 किस्त चुका दिया गया है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बहनोई से अन्य 15 किस्त चुकाने का अनुरोध किया तो, बहनोई ने इसका खमियाजा भुगतने का धमकी दी थी. इसके बाद बाइक की किश्त जमा न होने पर फाइनेंस कंपनी वाले 29.01.23 को बाइक अपने साथ ले गए. 30.01.23 को 10 बजे दिन में बहन ने फोन कर ससुराल से मायके ले जाने की बात कहीं और जान का खतरा बताया. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे फोन आया कि बहन की हत्या कर दी गई. शव जलाने का प्रयास किया जा रहा हैं.
आनन-फानन में पहुंचा तो देखा कि बहन की शव बिस्तर पर पड़ा है, उसके गर्दन पर गला चापने का निशान थे. घटना की सूचना पुलिस को दी गईं. इधर, आज न्यायालय में बचाव पक्ष ने अपराधिक इतिहास नहीं होने के कारण न्यूनतम सज़ा की मांग किया. अपर लोक अभियोजक ने दहेज़ हत्या को समाज का अभिशाप बताते हुए अधिकतम सज़ा की मांग की. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने सज़ा सुनाई है.