भाषा को लेकर हिंसा, SC को भी नहीं मान रहे राज ठाकरे! अदालत से की गई ये मांग

महाराष्ट्र के भाषा विवाद मामले में एक नया मोड़ ले लिया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ललिता कुमारी मामले के फैसले में जारी दिशानिर्देशों को देश भर में लागू कराने की मांग की है.

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इस याचिका में अदालत से गुजारिश की गई है कि चुनाव आयोग को ललिता कुमारी फैसले में जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने का आदेश दे. यह याचिका महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले वकील घनश्याम दयालू उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.

पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं हिंसा

दायर याचिका में कहा गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से आए लोगों के खिलाफ हिंसा करते हैं और भाषाई आधार पर राजनीति करते हैं. याचिका में कहा गया कि यह संविधान की मूल भावना और सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी फैसले में दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत है.

इन लोगों को बनाया गया पक्षकार

वकील घनश्याम दयालू की तरफ से दायर याचिका में महाराष्ट्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग समेत अन्य प्राधिकारियों को बनाया पक्षकार गया. इसमें कहा गया कि सर्वोच्च अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार और उचित प्राधिकारों को निर्देश जारी करना चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए.

क्या है ललिता कुमारी मामला?

ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पुलिस को संज्ञेय अपराधों की सूचना मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए. यदि पुलिस ऐसा करने में विफल रहती है, तो इसे कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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