GPM: मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गौरेला पेंड्रा मरवाही : गौरेला के पकरिया गांव में मोबाइल चोरी के शक में हुई युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 21 जनवरी 2023 का है। संतलाल सिंह मोटरसाइकिल से जा रहा था. उसके पिता बसंत लाल वहीं बैठे थे.

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इसी दौरान आरोपी मिलन सिंह वहां आया. उसने संतलाल पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया. मिलन ने जलाऊ लकड़ी से संतलाल के सिर पर वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल संतलाल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर बिलासपुर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई.

 

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मिलन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों परिवारों के बीच खेत में पानी आने-जाने को लेकर पुरानी रंजिश थी. मिलन का मोबाइल चोरी हो गया था. उसे शक था कि संतलाल ने उसका मोबाइल चोरी किया है.

 

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी मिलन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न चुकाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की.

 

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