लिवर की बीमारी से परेशान पिता ने की आत्महत्या:सुसाइड नोट में लिखा- मम्मी प्लीज बेटे का देखभाल करना;हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक दुकानदार पिता ने लिवर की बीमारी से तंग आकर शनिवार को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। जिसमें उसने बेटे की देखभाल का जिक्र किया है। वहीं हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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आत्महत्या की घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र के लाटा गांव की है। दरअसल, दुर्गेश साहू (25) शराब पीने का आदी हो गया था। अधिक दारू पीने के वजह से उसके लिवर में गंभीर समस्या हो गई थी। इस बीमारी से वह लगातार परेशान रहने लगा था। आज सुबह उसकी लाश घर में फंदे से लटकते मिली।

सुसाइड नोट में लिखी ये बातें

घटना के वक्त पत्नी दूसरे कमरे थी। मामले की सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल करने पर घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने लिखा था- “मम्मी प्लीज अभिवांशु का देखभाल और पढ़ाई लिखाई करा देना। मेरा जीवन बस इतने ही दिनों का था।”

फिलहाल, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

गौरेला के पकरिया गांव में मोबाइल चोरी के शक में हुई युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 21 जनवरी 2023 का है। संतलाल सिंह बाइक से जा रहा था। उसके पिता बसंत लाल वहीं बैठे थे। इसी दौरान आरोपी मिलन सिंह वहां आया। उसने संतलाल पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया।

लकड़ी से वार कर उतारा था मौत के घाट

मिलन ने जलाऊ लकड़ी से संतलाल के सिर पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल संतलाल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर बिलासपुर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मिलन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुरानी रंजिश भी थी

दोनों परिवारों के बीच खेत में पानी आने-जाने को लेकर पुरानी रंजिश थी। मिलन का मोबाइल चोरी हो गया था। उसे शक था कि संतलाल ने उसका मोबाइल चोरी किया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी मिलन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर दो महीने की सजा काटनी होगी।

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