बलरामपुर: जिले के त्रिकुण्डा थाना अंतर्गत ग्राम शारदापुर की एक महिला ने अपने पति, सास और ससुर पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए त्रिकुण्डा थाने में मामला दर्ज कराया है. पीड़िता रितु तिवारी (27 वर्ष) ने अपने पति आकाश तिवारी (30 वर्ष), सास तारावती तिवारी (65 वर्ष) और ससुर हरिशंकर तिवारी (75 वर्ष) के खिलाफ मारपीट, जलाने और मानसिक-शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
रितु तिवारी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2016 में आकाश तिवारी से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं. विवाह के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता रहा. पूर्व में रघुनाथनगर थाना में शिकायत की गई थी, लेकिन समझौता कराकर मामला शांत करा दिया गया. पीड़िता के अनुसार, 3 जुलाई 2025 की रात पति आकाश तिवारी ने मोबाइल चैटिंग को लेकर चरित्र पर संदेह जाहिर करते हुए मारपीट शुरू की. इसके बाद सास-ससुर भी शामिल हो गए. तीनों ने मिलकर रितु को बुरी तरह पीटा, हाथ-पैर रस्सी व गमछे से बांध दिए और गैस चूल्हे से गर्म किए गए लोहे के चिमटे से उसके चेहरे, पीठ, हाथ और पैर को जला दिया.
उसे 10 दिन तक एक कमरे में बंद रखा गया. जब उसे होश आया तो उसने अपनी बेटी की मदद से खुद को मुक्त किया. 12 जुलाई को पीड़िता के पिता अलोपी पाण्डेय को सूचना मिलने पर वे शारदापुर पहुंचे और अपनी बेटी को साथ लेकर कमालपुर, रघुनाथनगर इलाज के लिए ले गए. इस गंभीर मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र के नेतृत्व में एक टीम गठित की. पीड़िता का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्राफनगर में डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, जिसमें गम्भीर चोटों की पुष्टि हुई.
मामले की जांच के दौरान आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया. उनके बताए अनुसार घटना में प्रयुक्त गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, लोहे का चिमटा, रस्सी और गमछा मौके से बरामद कर जब्त किए गए. आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 118(1), 127(3), 287, 85, 82(1), 3(5) और अतिरिक्त रूप से धारा 118(2) भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.