भोपाल। प्रदेश के 250 निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। इन स्कूलों द्वारा जमीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे। कुछ के पास पर्याप्त भूमि नहीं थी तो कुछ के पास रजिस्ट्री के कागजों की कमी पाई गई। वहीं, कुछ स्कूल केवल कागजों पर ही संचालित हो रहे थे।
इन स्कूलों की अपीलों को प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने खारिज कर दिया। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने मान्यता समाप्ति के आदेश जारी किए।
प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में पहले आवेदन संभागीय संयुक्त संचालकों के पास जाते हैं, यदि वहां से नामंजूर होते हैं तो दूसरी अपील विभागीय मंत्री के पास जाती है।
इसी प्रक्रिया के तहत 350 स्कूलों के प्रकरण मंत्री के पास पहुंचे थे, जिनमें से सिर्फ 50 स्कूलों को मान्यता मिली, जबकि 50 को होल्ड पर रखा गया।
भोपाल के 12 स्कूलों, जिनमें अंकुर हायर सेकेंडरी, सेवन हिल्स, प्रीति हायर सेकेंडरी, राजपुष्पा, पार्थ और ज्ञान कृष्णा जैसे नाम शामिल हैं, की मान्यता भूमि संबंधित नियमों को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दी गई।
यह है मान्यता देने का नियम
मान्यता के लिए हाईस्कूल के लिए कम से कम 4000 वर्गफीट और हायर सेकेंडरी के लिए 5600 वर्गफीट भूमि (निर्मित व खुली) जरूरी है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय और प्रयोगशाला भी अनिवार्य हैं। इन मापदंडों को पूरा न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की गई है।