रास्ते के विवाद में चाचा की हत्या! दो भतीजों को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला 

औरंगाबाद : रास्ते के विवाद में दो भतीजों ने चाचा की हत्या कर दी थी जिसमें व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज राजकुमार ने मदनपुर थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त करमडिह गांव निवासी कृष्णा राम और कृत राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा और 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है. जूर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन के तरफ से डॉ, आईओ सहित ग्रामीणों की गवाही हुई थी. 25.12.03 को अभियुक्तों पर आरोप गठन किया गया था और 10.07.25 को हत्या मामले में दोषी करार दिया गया.

 

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ संजय राम ने 26.06.03 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसमें बताया कि गैर-मजरूआ जमीन पर सार्वजनिक रास्ते के लिए सूचक और उसके पिता महंग राम से चाचा सहंगराम एवं उनके दोनों लड़के कृष्णा राम व कृत राम मारपीट करने लगें. इस घटना में उसके पिता बुरी तरह जख्मी हो गए.

 

इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई. अभियोजन के दौरान अभियुक्त सहंग राम की मृत्यु हो गई थी. आज सज़ा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त घर का कमाऊ सदस्य हैं, इनकी मां लकवाग्रस्त है. सहोदर भाई है जो मजदूरी करते हैं. अभियोजन पक्ष ने कहा कि अपराध की गंभीरता देखते हुए सज़ा दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने सज़ा सुनाई.

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