छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लीलता… जांच के बाद हिमाचल का सरकारी फिजिक्स टीचर बर्खास्त

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक फिजिक्स टीचर को छात्राओं से कथित छेड़छाड़ के आरोप में बर्खास्त कर दिया है. गंभीर कदाचार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में तैनात राकेश कुमार को स्कूल शिक्षा निदेशक ने बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं. सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में अपनी पिछली तैनाती के दौरान, कुमार पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ 9 मई, 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत विभागीय जांच 6 सितंबर, 2023 को शुरू की गई और राजकीय डिग्री कॉलेज, पांवटा साहिब के प्राचार्य वैभव कुमार शुक्ला को सौंपी गई.

कुमार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोपपत्र रद्द करने या आपराधिक मुकदमे की समाप्ति तक विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि, न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वर्तमान परिस्थितियों में जांच पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है. जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपों का विरोध करने के लिए कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है और वे आरोपों को पर्याप्त रूप से गलत साबित करने में विफल रहे.

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुमार 9 मई से 3 जून, 2023 तक न्यायिक हिरासत में रहे, जो मामले की गंभीर प्रकृति को दर्शाता है. जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला, ‘कदाचार की गंभीरता, नैतिक पतन से जुड़े आरोपों की प्रकृति और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि राकेश कुमार सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं हैं.’ निष्कर्षों के आधार पर, सरकार ने कुमार पर ‘बड़ी सजा’ लगाई और उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया.

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