साइबर ठगी का मामला: RBL बैंक के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर

पाली: निवासी शाहरूख ने RBL बैंक लिमिटेड, शाखा जोधपुर के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में स्थायी लोक अदालत, पाली में याचिका दायर की है. यह याचिका अधिवक्ताओं कल्बे मोहम्मद, रज्जब अली और अरविन्द कुमार के माध्यम से प्रस्तुत की गई.

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याचिका में बताया गया है कि बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड से 46,000 रुपये की अवैध निकासी तब की गई जब एक अज्ञात व्यक्ति ने बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी प्राप्त किया. पीड़ित ने मात्र दो घंटे के भीतर साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बैंक को भी सूचित किया, बावजूद इसके बैंक ने ₹48,360 का बिल थोप दिया.

अधिवक्ता कल्बे मोहम्मद ने याचिका में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6 जुलाई 2017 के दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि समय पर शिकायत करने पर ग्राहक की शून्य देनदारी (Zero Liability) बनती है. याचिका में यह भी बताया गया कि संबंधित लेन-देन को बैंक ऐप में खुद ही “फ्रॉड डिस्प्यूट” के रूप में चिह्नित किया गया और “सीम्स सस्पिशियस” का अलर्ट आया, जो बैंक की साइबर सुरक्षा में गंभीर चूक को दर्शाता है.

पीड़ित ने अदालत से गुहार लगाई है कि न केवल अवैध लेन-देन को रद्द किया जाए, बल्कि उसका CIBIL स्कोर भी सुरक्षित रखा जाए और मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक क्षति के लिए उचित मुआवजा दिलवाया जाए.

स्थायी लोक अदालत पाली ने याचिका को 29 जुलाई को स्वीकार कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को निर्धारित की है.

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