बिहार में SIR के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है. इसके पहले चरण में कल यानी एक अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी. चुनाव आयोग ने साफ कहा कि यह अंतिम लिस्ट नहीं है. यह केवल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है. अगर इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो वह मतदाता 1 सितंबर 2025 तक अपना नाम जुड़ा सकते हैं. 30 सितंबर को अंतिम लिस्ट प्रकाशित होगी.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं संदेश भेजा है. जिसमें उन्होंने कहा है, प्रिय बिहार के मतदाताओं, SIR के आदेशों के पैरा 7(4) (पृष्ठ 3) के अनुसार, बिहार की मसौदा मतदाता सूची कल यानी शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 को
उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी भौतिक और डिजिटल प्रतियां भी दी जाएंगी. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ERO) उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता या बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आगे आकर किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने, किसी भी अपात्र मतदाता के नाम हटाने या मसौदा मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे.
छूटे मतदाता ऐसे जुड़वा सकेंगे नाम
1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी.
अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो 1 सितंबर 2025 तक दावा और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
फॉर्म 6 या फॉर्म 8 (सुधार/स्थानांतरण के लिए) भरकर ERO या BLO के पास जमा करना होगा.
चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें से कोई एक जमा करना होगा.
बिहार में 7.24 करोड़ मतदाता, 65 लाख नाम हटे
बिहार में वोटर रिवीजन के बाद कुल 7.24 करोड़ मतदाता हैं. 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें मृत, विस्थापित और विदेशी मतदाता शामिल हैं. चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 24 जून 2025 तक बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे. बिहार में एसआईआर की शुरुआत 24 जून 2025 को हुई थी. 26 जुलाई को इसका पहला चरण पूरा हो गया था.