रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, फूट-फूटकर रोए पूर्व सांसद

कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में जनता दल (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को करारा झटका दिया है. इस मामले में कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने जिस समय को दोषी करार दिया उस समय कोर्ट में मौजूद रेवन्ना फूट-फूटकर रोने लगे. कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जाएगा. पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स टेप मामले में ये दोषी करार दिया गया है.

प्रज्जवल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं. इसके साथ ही उनपर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं से रेप किया है. प्रवज्जवल रेवन्ना पर लगे आरोपों की वजह से जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया था. प्रज्वल रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा का पोता है.

क्या है पूरा मामला?

प्रज्वल रेवन्ना पर उनके घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके अलावा बेंगलुरु में पब्लिक प्लेसेस में कई पेन ड्राइव मिलीं थीं. इनको लेकर ऐसा दावा किया गया कि पेन ड्राइव में 3 हजार से 5 हजार वीडियो हैं, जिनमें प्रज्वल को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते देखा गया है. वीडियोज में महिलाओं के चेहरे भी ब्लर नहीं किए गए थे.

इस मामले के सामने आने के बाद से ही पूरे राज्य भर में बवाल देखने को मिला था. मामला बढ़ता देख जांच के लिए SIT का गठन किया गया था. जांच के बाद प्रज्वल के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोपों समेत 3 मामले दर्ज किए गए थे. महिलाओं का रेप करने के बाद रेवन्ना सरकारी नौकरी ऑफर किया करता था.

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