छत्तीसगढ़ में बिना लाइसेंस दवा रखने पर खाद्य प्रशासन का बड़ा छापा, बड़ी मात्रा में औषधियां जब्त

बमेतरा। राज्य शासन के निर्देश पर और कलेक्टर रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में अवैध दवा कारोबार पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में 31 जुलाई को खाद्य एवं औषधि प्रशासन बेमेतरा द्वारा नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम एरमशाही (पोस्ट घुरसेना, तहसील नांदघाट) में बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन को मिली एक गोपनीय शिकायत के आधार पर जांच की गई, जिसमें देवेंद्र साहू, पिता गजाधर साहू को बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के विभिन्न प्रकार की दवाओं का अवैध भंडारण करते पाया गया।

सभी दवाओं को किया गया जब्त

यह कृत्य औषधि अधिनियम 1940 का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच टीम ने मौके पर मौजूद सभी दवाओं को जब्त किया और उनके नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब्त दवाओं की बाजार कीमत करीब ₹16,887 आंकी गई है। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक श्रुति लकड़ा और धनीराम पटेल के नेतृत्व में की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस दवाओं का क्रय-विक्रय या भंडारण न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी बन सकता है।

जागरूकता की अपील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी औषधि व्यवसायियों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही दवाइयां खरीदें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत विभाग को दें। जिला प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे और उल्लंघन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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