Bihar Draft Voter List 2025: चुनाव आयोग ने बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को अहम जानकारी साझा की है. आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त 2025 (दोपहर 3 बजे) से 3 अगस्त (दोपहर 3 बजे) तक बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की मांग अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं की है. हालांकि, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए 941 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. दरअसल, ये दावे और आपत्तियां मतदाताओं ने अपनी तरह से की हैं. इसमें किसी दल के दावे और आपत्ति नहीं है.
चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियों के लिए एक महीने का समय दिया हुआ है. आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि यह अंतिम सूची नहीं है. राजनीतिक दलों और मतदाताओं के पास मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने की मांग करने के लिए एक सितंबर तक एक महीने का समय है. अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी. इस लिस्ट में कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटे.
कैसे जुड़ेंगे नाम?
अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो 1 सितंबर 2025 तक दावा और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
फॉर्म 6 या फॉर्म 8 (सुधार/स्थानांतरण के लिए) भरकर ERO या BLO के पास जमा करना होगा.
चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें से कोई एक जमा करना होगा.
बिहार में 65 लाख नाम हटे
बिहार में कुल 7.24 करोड़ मतदाता हैं. 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें मृत, विस्थापित और विदेशी वोटर शामिल हैं. एसआईआर के पहले चरण का काम वैसे तो 25 जुलाई को ही खत्म हो गया था लेकिन बाद में इसे एक दिन के लिए बढ़ाया गया था. यानी 26 जुलाई को इसका पहला चरण समाप्त हो गया. चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 24 जून 2025 तक बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे. बिहार में SIR की शुरुआत 24 जून 2025 को हुई थी