इंदौर। शहर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित सरकारी कन्या विद्यालय में मोबाइल के नाम पर छात्राओं से टीचर्स ने अभद्रता की. इस मामले में एक टीचर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन छात्राओं ने मल्हारगंज थाना पुलिस को दिया है. मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. पुलिस ने कई छात्राओं के बयान लिए हैं. स्कूल में जाकर सबूत इकट्ठे करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है.
एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका
World War 3 will be for language, not land! pic.twitter.com/0LYWoI3K0r
— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
इस मामले में अब जनहित याचिका भी इंदौर हाई कोर्ट में दायर की गई है. जनहित याचिका चिन्मय मिश्रा ने एडवोकेट अभिनव धनोत्कार के माध्यम से दायर की है. याचिका में कहा गया है कि 2 अगस्त 2024 को स्कूल की शिक्षिका द्वारा मोबाइल फोन तलाशने के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतार कर जांच की गई. छात्राओं ने यह बात अपने परिजनों को बताई और उसके बाद मल्हारगंज थाने को शिकायत की, लेकिन जांच के बाद भी अभी तक पुलिस ने पास्को एक्ट की धारा में कार्रवाई नहीं की.
छात्राओं के परिजनों में रोष व्याप्त
जनहित याचिका में चाइल्ड वेयर कमेटी और एक सक्षम अधिकारी की मदद को लेकर मामले की जांच पास्को एक्ट के तहत कराने की मांग की गई है. एडवोकेट अभिनव धनोत्कार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में तर्क रखे. तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई होगी. इस मामले को लेकर छात्राओं के परिजनों में आक्रोश है.