हत्या की कोशिश, रंगदारी और जन्मदिन पार्टी! BJP नेता मानव घनघोरिया की गिरफ्तारी से सनसनी”

जबलपुर : राजनीति की आड़ में अपराध! यही कहिए जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मानव घनघोरिया हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराध में फरार रहते हुए आराम से अपना जन्मदिन मना रहा था.माढ़ोताल थाना क्षेत्र में 17 जुलाई की रात घटी वारदात में मानव घनघोरिया पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दुकानदार से 20 हजार रुपये की अवैध मांग की। इंकार करने पर गौरव बाजपेयी नामक दुकानदार पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया.पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
अड़ीबाजी करते हुए रंगदारी वसूलने के आरोप में जबलपुर पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मानव घनघोरिया को गिरफ्तार किया है.मानव घनघोरिया पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दीनदयाल चौक के पास एक।युवक को धमकी दी थी और चाकू बाजी कर उसे घायल कर दिया था.
वारदात के बाद से ही भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मानव घनघोरिया फरार चल रहा था लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि वह जीएस कॉलेज में परीक्षा देने आया हुआ है तो पुलिस की टीम ने कॉलेज पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया.आरोप है कि 17 जुलाई के दिन मानव घनघोरिया ने सरेराह गौरव वाजपेई नाम के युवक को घर से बुलाकर बीच सड़क पर हमला बोल दिया था.
आरोपी मानव अपने साथियों के साथ मिलकर 20 हज़ार रुपयों की डिमांड कर रहा था और न देने की सूरत में उस पर जानलेवा हमला बोल दिया.यह पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है जिसके आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था जबकि मानव और उसका साथी निखिल सेन फरार चल रहे थे लेकिन मानव घनघोरिया की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस एक अन्य आरोपी निखिल सेन की तलाश में जुट गई है.
जीएस कॉलेज से गिरफ्तारी, भाजपा ने साधा मौन
सोमवार को आखिरकार पुलिस ने उसे जीएस कॉलेज परिसर से दबोच लिया.गिरफ्तारी से पहले वह पूरी तरह गायब था, लेकिन पार्टी या संगठन की ओर से न तो कोई स्पष्ट बयान आया और न ही निलंबन की घोषणा.राजनीतिक गलियारों में इस गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है, क्योंकि इससे पहले एक कथित भाजपा नेता पर देह व्यापार के आरोप लगे थे और पार्टी ने दूरी बना ली थी.
एफआईआर में धाराएं कोई मामूली नहीं हैं- 
मानव पर दर्ज हुई एफआईआर में गंभीर धाराओं को शामिल किया गया है। बीएनएस की धारा 119(1) (हत्या का प्रयास), 109 (उकसाना), 118(1) (अवैध दबाव), 296 (गाली-गलौज), 351(3) (गंभीर चोट), और 3(5) शामिल हैं।
कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, फिर भी घूमता रहा-
घटना के बाद मानव ने जबलपुर जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, लेकिन न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ इंकार कर दिया. इसके बावजूद पुलिस की गिरफ़्त से दूर रहकर वह सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करता रहा और जन्मदिन की खुशियाँ मनाता रहा.
Advertisements
Advertisement