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Bihar: मुफ्त 125 यूनिट बिजली योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए कनेक्शन पर सख्त नियम लागू

पटना : बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता राहत योजना के तहत दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. हालांकि, इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.अब एक ही होल्डिंग या परिसर में पिता, भाई या अन्य परिजनों के नाम से अलग-अलग बिजली कनेक्शन लेने के लिए कोर्ट से निबंधित बंटवारानामा (विभाजन पत्र) देना अनिवार्य कर दिया गया है. वैध दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा.

किराएदारों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं.उन्हें अपने नाम से बिजली कनेक्शन लेने के लिए मकान मालिक के साथ नोटरीकृत इकरारनामा जमा करना होगा. इसके बाद बिजली विभाग द्वारा स्थल जांच की जाएगी, जिसमें परिसर की वास्तविक स्थिति और दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि की जाएगी. जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.

बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नियमों के अनुसार, जब तक कोर्ट द्वारा प्रमाणित बंटवारा नहीं हो, तब तक एक ही परिसर में एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही बिजली कनेक्शन वैध माना जाएगा. यह व्यवस्था मुफ्त बिजली योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू की गई है.नए कनेक्शन के लिए आवेदन NBPDCL (nbpdcl.co.in) या SBPDCL (sbpdcl.co.in) की वेबसाइट पर “New Connection” सेक्शन में जाकर ऑनलाइन करना होगा। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बंटवारानामा/इकरारनामा और संपत्ति के कागजात शामिल हैं। आवेदन के बाद स्थल जांच और मीटर इंस्टॉलेशन में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है।बिहार सरकार ने बकाया बिजली बिल माफी की कोई घोषणा नहीं की है, और बिजली चोरी पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। उपभोक्ता अपने बिल की स्थिति “Quick Bill Payment” सेक्शन में उपभोक्ता संख्या (CA Number)** डालकर देख सकते हैं.

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