अशोकनगर: हत्याकांड के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया

अशोकनगर: जिले के मुंगावली न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश अजयनील करौठिया ने थाना मुंगावली के अपराध क्रमांक 161/2018 में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी पाए गए आरोपियों में संग्राम सिंह यादव, उम्र 55 वर्ष, विशाल सिंह यादव, उम्र 46 वर्ष और तुलसीराम यादव, उम्र 39 वर्ष शामिल है, जो सभी निवासी ग्राम बरखाना, जिला अशोकनगर के रहने वाले हैं.

फरियादी सुखराम ने 24 फरवरी 2018 को थाना मुंगावली में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक दिन पूर्व यानी 23 फरवरी 2018 को उसका भाई बलवान, भाई मंतराम और बेटा रामबरन खेत में चना काटने गए थे. वह स्वयं मसूर के खेत में काम कर रहा था. रात लगभग 11 बजे वह खाना लेकर खेत की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में भरत सिंह सिकरवार के खेत के पास महुआ के पेड़ के नीचे उसे गांव के ही संग्राम सिंह, विशाल यादव और तुलसीराम यादव मिले. उन्होंने उसे रोककर गालियां दीं और कहा कि दो को तो मार चुके हैं, इसे बाद में मारेंगे.

खेत पर पहुंचने पर सुखराम ने देखा कि उसका बेटा रो रहा था, भाई बलवान गंभीर रूप से घायल पड़ा था और भाई मंतराम कुएं के पास मृत अवस्था में मिला. रामबरन ने बताया कि तीनों आरोपियों ने लाठियों से हमला किया, क्योंकि उनके मवेशी को खेत में चरने से मना किया गया था. जिसके बाद थाना मुंगावली में आरोपियों पर धारा 302, 307, 294, 34 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में चालान पेश किया. पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को धारा 302/34 और 294 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इस प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक पी.एस. राजपूत द्वारा की गई तथा अभियोजन कार्य में सहयोग प्रधान आरक्षक नासिर खान द्वारा किया गया.

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