सुल्तानपुर: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि केजरीवाल बिना किसी सूचना के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे.
यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. उस समय केजरीवाल अमेठी में आप प्रत्याशी कुमार विश्वास का चुनाव प्रचार करने आए थे. इसी दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे. इन मामलों की सुनवाई सुल्तानपुर के जिला न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. केजरीवाल के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्तमान में इस मामले में कार्यवाही स्थगित है, केजरीवाल का पासपोर्ट अवधि समाप्त हो चुकी है. विदेश यात्रा के लिए उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस अनुरोध को सशर्त स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते.